हवा में इंडिगो फ्लाइट के इमरजेंसी गेट से छेड़छाड़! यात्री की एक हरकत से बज उठा अलार्म, विमान में मची अफरा-तफरी

नई दिल्ली: दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया, जब उड़ान के दौरान एक यात्री ने कथित तौर पर इमरजेंसी एग्जिट गेट के मैकेनिज्म से छेड़छाड़ कर दी। यात्री की इस हरकत के बाद विमान में अलार्म बजने लगा, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। मामले में पुलिस ने 33 वर्षीय यात्री के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना सोमवार को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6884 में हुई। आरोपी की पहचान गौरव सत्येंद्र रौतेला के रूप में हुई है, जो पुणे के सासवड का रहने वाला है।

जिज्ञासावश इमरजेंसी गेट का कवर छूने का किया दावा

पुलिस के मुताबिक, गौरव रौतेला विमान में इमरजेंसी एग्जिट गेट के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान उसने कथित तौर पर गेट के इमरजेंसी मैकेनिज्म से जुड़े कवर को छू लिया। एयरपोर्ट पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक गोविंद पवार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पूछताछ के दौरान यात्री ने दावा किया कि उसने केवल जिज्ञासावश यह जानने के लिए कवर को छुआ था कि वह क्या है। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसका संबंध विमान के इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम से है।

कवर छूते ही बजा अलार्म, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल

पुलिस अधिकारी के अनुसार, यात्री के कवर को छूते ही विमान में अलार्म बजने लगा। अचानक अलार्म की आवाज सुनकर विमान में मौजूद लोग घबरा गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विमान के इमरजेंसी एग्जिट मैकेनिज्म के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। ऐसी लापरवाही से न केवल विमान में सवार यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, बल्कि उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है।

रात 12:45 बजे दिल्ली से रवाना हुई थी फ्लाइट

जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6884 सोमवार रात करीब 12 बजकर 45 मिनट पर दिल्ली से पुणे के लिए रवाना हुई थी। विमान रात करीब 2 बजे पुणे पहुंचा। घटना की जानकारी मिलने के बाद फ्लाइट क्रू के एक सदस्य ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

यात्री के खिलाफ BNS और विमान अधिनियम के तहत मामला दर्ज

एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी यात्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा लापरवाही या उतावलेपन से ऐसा कार्य करने से संबंधित है, जिससे किसी व्यक्ति का जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा विमान अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं। पुलिस ने आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

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